अगर बैंक डूबा तो कितना पैसा मिलेगा वापस? क्या है RBI का नियम

बैंक को सुरक्षित मानकर लोग अपनी मेहनत की कमाई इसमें जमा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बैंक डूब जाए तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा? अगर नहीं तो आइए बताते हैं?

आज के समय में हम अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चाहे वह बचत खाता (Savings Account) हो, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) हो या चालू खाता (Current Account), हमारा पैसा बैंक के पास जमा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वह बैंक ही दिवालिया हो जाए या डूब जाए, तो आपके जमा पैसों का क्या होगा? क्या आपको अपने करोड़ों रुपए वापस मिलेंगे? इन सवालों का जवाब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक बेहद महत्वपूर्ण नियम में छिपा है, जिसे हर अकाउंट होल्डर को पता होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं क्या है RBI का नियम?

RBI Money Rule

RBI का क्या है नियम?

भारत में बैंक ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरबीआई की एक सब्सिडियरी संस्था 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन' (DICGC) के पास होती है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर कोई बैंक डूबता है या उसका लाइसेंस रद्द होता है, तो एक ग्राहक को अधिकतम ₹5 लाख तक का ही बीमा कवर मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते में ₹1 लाख जमा हैं, तो आपको पूरे ₹1 लाख मिलेंगे। लेकिन अगर आपके खाते में ₹10 लाख, ₹50 लाख या ₹1 करोड़ भी जमा हैं, तो भी कानूनन बैंक डूबने की स्थिति में आपको सिर्फ ₹5 लाख ही वापस मिलने की गारंटी है।

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