क्या है क्रेडिट कार्ड का 3 दिन वाला रूल? Due Date मिस हो जाए फिर भी नहीं लगेगी पेनाल्टी!

क्रेडिट कार्ड का बिल भरने की आखिरी तारीख (Due Date) छूट जाने पर भारी पेनल्टी का डर सताने लगता है। जानिए आरबीआई का 3 दिन वाला 'ग्रेस पीरियड' नियम, जो आपको लेट फीस से बचा सकता है।

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बिल भुगतान की ड्यू डेट (Due Date) बेहद महत्वपूर्ण होती है। अक्सर व्यस्तता या वित्तीय तंगी के कारण समय पर बिल का भुगतान न कर पाने पर बैंकों द्वारा भारी लेट पेमेंट फीस और ब्याज वसूल लिया जाता है। हालांकि, कई ग्राहकों को यह जानकारी नहीं होती कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड धारकों को राहत देने के लिए एक विशेष 3-day Grace Period (3 दिन का ग्रेस पीरियड) नियम बनाया हुआ है। इस नियम के तहत ड्यू डेट मिस होने के बाद भी आपके पास बिना किसी पेनल्टी के बिल भरने का एक अंतिम मौका होता है।

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क्या है क्रेडिट कार्ड का 3 दिन वाला रूल?

आरबीआई का क्या है 3 दिन वाला नियम?

आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन के अनुसार, अगर कोई ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड बिल की अंतिम तिथि तक भुगतान नहीं कर पाता है, तो बैंक या क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनियां तुरंत लेट पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकतीं। बैंकों को ड्यू डेट खत्म होने के बाद 3 अतिरिक्त दिनों का ग्रेस पीरियड देना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की अंतिम तिथि 10 तारीख है, तो बैंक 13 तारीख तक आपसे कोई लेट पेमेंट फीस या जुर्माना नहीं ले सकते हैं। अगर आप इन 3 दिनों के भीतर भुगतान कर देते हैं, तो आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी।

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