टर्म प्लान लेने के दूसरे ही दिन हो जाए अनहोनी तो क्या मिलेगा क्लेम?

टर्म इंश्योरेंस लेने के तुरंत बाद या दूसरे ही दिन अगर पॉलिसीधारक की मौत या मर्डर हो जाए, तो क्या नॉमिनी को बीमा की पूरी रकम मिलेगी? आइए जानते हैं...

टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) लेते समय अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि पॉलिसी शुरू होने के तुरंत बाद जैसे दूसरे या तीसरे ही दिन पॉलिसीधारक के साथ कोई अनहोनी हो जाए या उसकी मौत हो जाए, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को क्लेम की रकम देगी? बीमा नियमों के अनुसार, इसका सीधा जवाब है हां, नॉमिनी को क्लेम की पूरी रकम मिलती है, लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तें और स्थितियां लागू होती हैं।

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टर्म प्लान लेने के दूसरे ही दिन हो जाए अनहोनी तो क्या मिलेगा क्लेम?

बीमा नियमों के तहत, जैसे ही आपकी पॉलिसी मंजूर (Underwritten and Issued) हो जाती है और पहली प्रीमियम की रसीद कट जाती है, बीमा कवर उसी समय से लागू माना जाता है। अगर पॉलिसी एक्टिव होने के दूसरे ही दिन प्राकृतिक कारणों से, एक्सीडेंट में या अचानक बीमारी के कारण पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरा 'सम एश्योर्ड' (Sum Assured) नॉमिनी को देना होता है। बीमा में कोई वेटिंग पीरियड (Waiting Period) प्राकृतिक या आकस्मिक मौतों पर लागू नहीं होता।

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