New GST Rates: नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कितनी मिलेगी राहत? जानिए क्या-क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा

जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। निजी इस्तेमाल की लगभग सभी चीजों पर दरों में कटौती की गई है। नई दरें लागू होने के बाद आम जनता को कितनी राहत मिलेगी, क्या-क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा जानते हैं।

New GST Rates: जीएसटी परिषद (GST Council) ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर (GST) में व्यापक सुधारों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। परिषद ने जीएसटी को मौजूदा चार स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह सिर्फ दो दरें 5 और 18 प्रतिशत रखने को मंजूरी दे दी। जीएसटी परिषद का फैसला लागू होने के बाद रोटी, पराठा से लेकर हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी तक आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। वहीं निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर से पूरी तरह से राहत मिलेगी। जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई है। नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। निजी इस्तेमाल की लगभग सभी चीजों पर दरों में कटौती की गई है। दरअसल, सरकार घरेलू खर्च को बढ़ावा देने और अमेरिकी शुल्क के आर्थिक प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है। नई दरें लागू होने के बाद आम जनता को कितनी राहत मिलेगी, क्या-क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा जानते हैं।

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नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कितनी मिलेगी राहत? (PTI)

अब सिर्फ 5 और 12 के दो स्लैब होंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिन भर चली जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सभी फैसले सर्वसम्मति से किए गए और किसी भी राज्य से कोई असहमति नहीं थी। परिषद ने जीएसटी को मौजूदा चार स्लैब पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत रखने को मंजूरी दे दी। महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत के विशेष स्लैब का प्रस्ताव किया गया है।

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