होम लोन खत्म होने के बाद भी बैंक ने नहीं दिए घर के पेपर्स? अब हर दिन होगी 5,000 की कमाई, जान लें RBI का ये नियम!

होम लोन खत्म होने के बाद बैंक से प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एनओसी (NOC) मिलना आपका हक है। अगर बैंक इसमें देरी करता है, तो RBI के नियमों के तहत उसे आपको रोजाना हर्जाना देना होगा।

खुद का एक आशियाना या घर होना हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी लगा देते हैं और बाकी पैसों के लिए बैंकों या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) से होम लोन (Home Loan) लेते हैं। जब हम होम लोन लेते हैं, तो बैंक सुरक्षा के तौर पर हमारे घर के ओरिजिनल कागजात (Property Documents) अपने पास गिरवी रख लेता है। सालों तक अपनी मेहनत की कमाई से हर महीने भारी-भरकम ईएमआई (EMI) चुकाने के बाद जब लोन आखिरकार खत्म होता है, तो वह पल बेहद राहत भरा होता है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है, जब लोन चुकाने के बाद भी बैंक आपके घर के ओरिजिनल पेपर्स लौटाने में टालमटोल करने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक बेहद कड़ा नियम आपकी बड़ी मदद कर सकता है। इस नियम के तहत लेट-लतीफी करने पर बैंक को आपको हर दिन 5,000 का हर्जाना देना होगा।

Home Loan Overdraft

क्या है RBI का 30 दिनों वाला कड़ा नियम?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के साफ दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जब कोई ग्राहक अपने लोन की पूरी रकम (प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज) चुका देता है, तो बैंकों को उसके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) समय पर वापस करने होते हैं। इसके लिए आरबीआई ने 30 दिनों की समय सीमा (Time Limit) तय की है।

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