बच्चों के नाम PPF अकाउंट खोलने का सोच रहे हैं? निवेश से पहले हर माता-पिता जान लें ये जरूरी नियम

अगर आप भी अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलने की प्लानिंग कर रहे है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। PPF अकाउंट खोलने से पहले आपको कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।

हर माता-पिता का यह सपना होता है कि वे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें, चाहे वह उनकी उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए हो या फिर उनकी शादी के लिए। इस भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लोग कई तरह की बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न के मामले में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) को हमेशा से एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प माना गया है। बहुत से माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट (PPF Account for Minors) खुलवाते हैं ताकि लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार किया जा सके। हालांकि, बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खोलने और उसमें निवेश करने के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नियम हैं, जिन्हें न जानने पर आपको बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Provident Fund

बच्चों के नाम PPF अकाउंट खोलने का सोच रहे हैं?

एक साल में कितना पैसा डालना चाहिए?

सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम निवेश की अधिकतम सीमा (Maximum Investment Limit) से जुड़ा है। पीपीएफ नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में किसी भी व्यक्ति के पीपीएफ खाते में अधिकतम 1.5 लाख ही जमा किए जा सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपने खुद के पीपीएफ खाते के साथ-साथ अपने बच्चे के माइनर पीपीएफ खाते में भी पैसे डाल रहे हैं, तो दोनों खातों को मिलाकर कुल निवेश 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने खाते में 1 लाख जमा किए हैं, तो आप अपने बच्चे के खाते में अधिकतम 50,000 ही जमा कर सकते हैं। अगर आप दोनों खातों में अलग-अलग 1.5 लाख (कुल 3 लाख) जमा कर देते हैं, तो अतिरिक्त 1.5 लाख की रकम पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा और न ही उस पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

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