Form 16 का इंतजार कर रहे हैं, जानिए आपकी कंपनी कब तक देगी यह जरूरी दस्तावेज?

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए सभी फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग फॉर्म 16 नहीं मिलने के चलते रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने की तैयारी कर रहे बहुत सारे टैक्सपेयर्स Form 16 का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो पेरशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर के नियम के मुताबिक, कंपनी के लिए यह जरूरी है कि वे अपने वेतनभोगी कर्मचारियों को उस असेसमेंट ईयर की 15 जून या उससे पहले Form 16 जारी करें, जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा है। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कंपनी 15 जून से पहले आपका फॉॅर्म 16 जरी कर दे। उसके बाद आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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क्या होता है फॉर्म 16?

फॉर्म 16 एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को उनके एम्प्लॉयर्स से मिलता है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में इसकी अहम भूमिका होती है। हालांकि, ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16 का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे काम जरूर आसान हो जाता है। आप इसके बिना भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।

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