यूपी में मिठाई खरीदने वालों के लिए बड़ा नियम! 15 अक्टूबर से हर मिठाई पर लिखी होगी ‘Use By Date’

उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए 15 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ बताना जरूरी होगा। जानिए खुली मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग यानी एफएसडीए ने मिठाइयों की उपयोग अवधि को लेकर नया नियम लागू करने का फैसला किया है। 15 अक्टूबर 2026 से राज्य में बिक्री के लिए रखी जाने वाली मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी वह आखिरी तारीख बताना जरूरी होगा, जिसके अंदर मिठाई का सेवन किया जाना चाहिए। यह नियम खास तौर पर खुली मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले इनके मामले में ऐसी तारीख दिखाने की स्पष्ट अनिवार्यता नहीं थी।

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15 अक्टूबर से हर मिठाई पर लिखी होगी ‘Use By Date’

खुली मिठाई पर भी बतानी होगी तारीख

अभी तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर एक्सपायरी या यूज बाई डेट जैसी जानकारी देना जरूरी था, लेकिन दुकान के काउंटर पर खुली रखी मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर यह जानकारी नहीं मिलती थी। एफएसडीए के निरीक्षण के दौरान भी सामने आया कि कई जगह ग्राहकों को मिठाई बनने की तारीख और उसके इस्तेमाल की आखिरी तारीख के बारे में साफ जानकारी नहीं दी जा रही थी। ऐसे में ग्राहक केवल मिठाई की दिखावट या दुकानदार की बात के आधार पर उसे खरीद लेते थे। नए नियम के बाद खरीदारी से पहले मिठाई की उपयोग अवधि देखना आसान होगा।

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