घर में घिरे Trump, ट्रेड कोर्ट ने दिया झटका, 10% Global Tariff "अमान्य" करार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ से अवैध करार दिया है। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या होगा यहां समझें।

Trump Global Tariff Unlawful : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घरेलू मोर्चे पर एक और बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने उनकी ओर से लगाए गए 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। 2-1 के बहुमत वाले इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब मामला अपील से होते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है।

Trump Tariff unlawful

टैरिफ पर ट्रंप को एक और झटका

कोर्ट ने क्यों कहा टैरिफ अवैध

अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जिस कानून के तहत 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाए थे, उसकी सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई की। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने कहा कि यह कदम कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों से आगे था, इसलिए टैरिफ को “अमान्य” और “अनधिकृत” माना गया। यह फैसला छोटे कारोबारियों की ओर से दायर याचिका पर आया, जिनमें मसाला कंपनी Burlap & Barrel और टॉय कंपनी Basic Fun! शामिल थीं। अदालत ने फिलहाल तीन याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए टैरिफ को सीधे रोक दिया है।

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