ITR फॉर्म में हुए हैं ये बदलाव, क्रिप्टो में लगाया पैसा तो देनी होगी जानकारी

अगर आपने क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट में निवेश किया हुआ है तो आपको इसकी जानकारी आईटी फॉर्म में देनी होगी। वैसे इस साल इनटम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो में निवेश की जानकारी देनी होगी
  • नये कानूनों के तहत जानकारी देना जरूरी
  • 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो हो गई टैक्सेबल

Changes in Income Tax Return Form : हाल ही में आयकर विभाग ने आईटीआर 1 और आईटीआर-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म जारी किए हैं। इन फॉर्म से वित्त वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर सकते हैं। फरवरी 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इन्हें नोटिफाई किया था, जिसके बाद अब फॉर्म्स को जारी कर दिया गया है।

Changes in Income Tax Return Form

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव

पर टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक आईटीआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म को इनेबल नहीं किया है। अभी तक आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए केवल एक्सेल यूटिलिटी रिलीज की गई है।

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