GST On Health Insurance: टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सीनियर सिटिजन्स द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को टैक्स फ्री किया जा सकता है। एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर GST दर पर फैसला लेने के लिए मंत्री समूह की शनिवार को बैठक हुई। इस दौरान सीनियर सिटिजन्स के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया। इस संबंध में अंतिम फैसला GST परिषद द्वारा लिया जाएगा।
सस्ता होगा हेल्थ इंश्योरेंस
अभी लगता है 18% जीएसटी
पांच लाख रुपये से अधिक के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST लगता रहेगा। इस समय टर्म पॉलिसी और ‘फैमिली फ्लोटर’ पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि GOM के सदस्य इंश्योरेंस प्रीमियम पर दरों में कटौती के लिए व्यापक रूप से सहमत हैं। अंतिम फैसला जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा।
सीनियर सिटिजन्स को मिलेगी बड़ी राहत
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्रिसमूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है। सीनियर सिटिजन्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। अंतिम निर्णय परिषद द्वारा लिया जाएगा। हालांकि सीनियर सिटिजन्स के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग सकता है, भले ही कवरेज राशि कितनी भी हो।
13 सदस्यीय GOM ने लिया फैसला
जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेस प्रीमियम पर टैक्स के बारे में फैसला लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का फैसला लिया था। चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।
