टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सीनियर सिटिजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस हो सकते हैं टैक्स फ्री, GST पर बने GMO का फैसला

GST On Health Insurance: जीएसटी दर पर फैसला लेने के लिए मंत्री समूह की बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सीनियर सिटिजन्स द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव पास किया।

GST On Health Insurance: टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सीनियर सिटिजन्स द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को टैक्स फ्री किया जा सकता है। एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर GST दर पर फैसला लेने के लिए मंत्री समूह की शनिवार को बैठक हुई। इस दौरान सीनियर सिटिजन्स के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया। इस संबंध में अंतिम फैसला GST परिषद द्वारा लिया जाएगा।

GST on Term Life Insurance, GST on Senior Citizens Health Insurance

सस्ता होगा हेल्थ इंश्योरेंस

अभी लगता है 18% जीएसटी

पांच लाख रुपये से अधिक के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST लगता रहेगा। इस समय टर्म पॉलिसी और ‘फैमिली फ्लोटर’ पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि GOM के सदस्य इंश्योरेंस प्रीमियम पर दरों में कटौती के लिए व्यापक रूप से सहमत हैं। अंतिम फैसला जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा।

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