Lottery Tax: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स लगाने की केंद्र की योजना को झटका!

Lottery Tax: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील खारिज कर दी और लॉटरी वितरकों को सर्विस टैक्स से मुक्त रखा, जबकि यह स्पष्ट किया कि लॉटरी पर कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। सेवा कर उन लेनदेन पर लागू नहीं होगा जो लॉटरी टिकटों के खरीदार और फर्म के बीच होते हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों पर सर्विस टैक्स लगाने की केंद्र की अपील को खारिज किया।
  • राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार
  • सिक्किम हाई कोर्ट का निर्णय सही

Supreme Court on Lottery Tax: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया कि लॉटरी वितरकों को केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। कोर्ट ने सिक्किम हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

Service Tax, Lottery Distributors, Sikkim High Court, Taxation, Centre's Appeal

सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी वितरकों पर सर्विस टैक्स लगाने की केंद्र की अपील को खारिज किया।

न्यायमूर्ति बीवी नागरथना और एनके सिंह की पीठ ने कहा कि लॉटरी वितरकों के बीच कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए वे सर्विस टैक्स के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया कि लॉटरी पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया जुआ कर (Gambling Tax) जारी रहेगा।

End of Feed