Air India: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकारी नहीं रही एयर इंडिया

Air India: शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 सितंबर, 2022 के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय में एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों की तरफ से वेतन बढ़ोतरी और प्रमोशन जैसे मसलों को उठाया गया था।

Air India: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक फैसले में कहा कि जनवरी, 2022 में टाटा ग्रुप के हाथों अधिग्रहीत होने के बाद एयर इंडिया संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकार या इसकी इकाई नहीं रही है और इसके खिलाफ मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 सितंबर, 2022 के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय में एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों की तरफ से वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति जैसे मसलों को उठाया गया था।

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निजीकरण

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय ने एयर इंडिया के निजीकरण को आधार बनाते हुए इन रिट याचिकाओं को सुनवाई के लायक न मानते हुए उनका निपटारा कर दिया था। पीठ ने कहा कि सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश के दौरान अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी टाटा समूह की इकाई टैलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी थी। लिहाजा अब इस निजी कंपनी पर उसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण या सघन व्यापक नियंत्रण नहीं रह गया है।

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