सुभाष चंद्रा के पर्सनल इनसॉल्वेंसी केस में नया मोड़, NCLAT ने कर्जदाताओं को भेजा नोटिस

एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की याचिका पर एनसीएलटी ने कर्जदाताओं को नोटिस जारी किया है। इस पर अगले महीने सुनवाई होगी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की याचिका पर मंगलवार को कर्जदाताओं को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 29 और 30 अक्टूबर को होगी। चंद्रा ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की पांच सदस्यीय वृहद पीठ के 1 सितंबर के आदेश को NCLAT में चुनौती दी है। NCLT ने उनके व्यक्तिगत दिवाला मामले में तीसरे यानी टाई-ब्रेकर न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें अपनी संपत्तियों को अलग करने या बेचने से रोक दिया था।

Subhash Chandra

सुभाष चंद्रा (X handle of Subhash Chandra)

एक सप्ताह जवाब दाखिल करने का निर्देश

NCLAT की तीन सदस्यीय पीठ ने कर्जदाताओं को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद सुभाष चंद्रा को भी कर्जदाताओं के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा। कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) योगेश खन्ना और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा तथा अजय दास मेहरोत्रा की पीठ ने यह निर्देश दिया।

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