GST की कुछ गड़बड़ियां अपराध श्रेणी से बाहर, नहीं लाया गया कोई नया टैक्स

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  • Updated Dec 17, 2022, 08:03 PM IST

जीएसटी परिषद ने नियमों के अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने कहा कि एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला हो सका। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है।

नई दिल्ली : GST परिषद ने नियमों के अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर शनिवार को सहमति जताने के साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने का फैसला किया। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इसमें लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी।

Nirmala sitharaman

जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण बैठक के एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी। जीएसटी पर अपीलीय अधिकरण बनाने के अलावा पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया।

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