Pan Masala MRP: छोटा हो या बड़ा, हर पान मसाला पैक पर छापना होगा खुदरा बिक्री कीमत, जानें कब से लागू

Pan Masala MRP: उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अब सभी आकार और वजन के पान मसाला पैकेट पर खुदरा बिक्री मूल्य और अन्य अनिवार्य घोषणाएं दिखाना जरूरी कर दिया है। यह नियम विधिक मापविज्ञान अधिनियम (पैकबंद जिंस) कानून, 2011 के तहत लागू होगा। अब कोई भी पाउच इस जानकारी से छूट नहीं पाएगा।

Pan masala MRP : उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब किसी भी आकार या वजन के पान मसाला पैक पर खुदरा बिक्री मूल्य और अन्य जरूरी जानकारी छापना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जीएसआर 881(ई) के जरिये अधिसूचित किया गया।

Pan Masala MRP

1 फरवरी 2026 से हर पान मसाला पैक पर दाम दिखाना जरूरी (तस्वीर-istock)

10 ग्राम से कम वाले पैक की छूट खत्म

अब तक 10 ग्राम या उससे कम वाले छोटे पाउच पर एमआरपी जैसी कुछ सूचनाएं देने की छूट थी। लेकिन नई अधिसूचना GSR 881(E) के जारी होने के बाद यह छूट हटा दी गई है। यानी अब छोटे पैक पर भी एमआरपी समेत सभी जरूरी घोषणाएं अनिवार्य होंगी।

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