Bank Nominee Rules: क्या बैंक खातों के लिए होने चाहिए 1 से अधिक नामांकित व्यक्ति? जानिए क्या हैं नॉमनी के नियम

Bank Nominee Rules: जब आप बैंक खात खुलवाते हैं, या कोई एफडी या सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं तो नॉमनी का नाम डालने के लिए कहा जाता है, क्या एक से अधिक नॉमनी के नाम डालना चाहिए? जानिए नियम क्या कहता है।

Bank Nominee Rules: धन-संपत्ति बनाना सिर्फ बचत और निवेश तक सीमित नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जब आप नहीं रहेंगे, तब आपके प्रियजन आर्थिक तौर पर सुरक्षित रहें। इसका एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण तरीका है नामांकन, जिससे आपकी संपत्ति बिना किसी कानूनी अड़चन के आपके परिजनों तक पहुंच सके।

Bank Nominee Rules

जानिए क्या हैं नॉमनी के नए नियम

भारत में नामांकन के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board Of India) और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने विभिन्न वित्तीय प्रोडक्ट्स के लिए नामांकन नियम तय किए हैं। उदाहरण के लिए, बैंक खाता धारक अब बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक के तहत 4 व्यक्तियों तक को नामांकित कर सकते हैं, जिससे बिना दावा किए जमा राशि को कम करने में मदद मिलेगी। म्यूचुअल फंड में प्रति फोलियो 3 नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि बीमा पॉलिसी में भी 1 से अधिक नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं, हालांकि कानूनी उत्तराधिकारी के पास अंतिम दावा करने का अधिकार होता है।

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