सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल सलाह देने वालों पर सख्त होगा SEBI, अब हर पोस्ट में देनी होगी बड़ी जानकारी

Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। इसके मुताबिक, SEBI से पंजीकृत सभी संस्थाओं और उनके एजेंट जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) डिस्ट्रीब्यूटर आदि को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के होम पेज पर अपना रजिस्टर्ड नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर साफ-साफ दिखाना होगा।

आज के समय में वित्तीय सलाह यानी फाइनेंशियल एडवाइस सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रोज लाखों लोग निवेश से जुड़े वीडियो और सुझाव देखते हैं। लेकिन इनमें से कई कंटेंट ऐसे होते हैं, जिन्हें देने वाले लोग पंजीकृत (Registered) नहीं होते, और ऐसे में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी स्थिति को रोकने के लिए SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने एक बड़ा कदम उठाया है।

SEBi

SEBI ने प्रस्ताव दिया है कि उसके अधीन आने वाली सभी संस्थाएं जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) डिस्ट्रीब्यूटर और अन्य अधिकृत एजेंट अपना पूरा पंजीकृत नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर अपने सोशल मीडिया के होम पेज पर साफ-साफ दिखाएं। इतना ही नहीं, वे हर एक वीडियो, पोस्ट या वित्तीय कंटेंट में भी यह जानकारी देना अनिवार्य होगा।

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