ब्रोकर्स पर सेबी की पाबंदी, इस तरह नहीं कर सकेंगे आपके पैसे का इस्तेमाल

सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स पर नया प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत वे क्लाइंट्स के पैसे को बैंकों में गिरवी नहीं रख सकेंगे। क्लाइंट्स के पैसे क्रिएट की गई मौजूदा बैंक गारंटी 30 सितंबर, 2023 तक समाप्त हो जाएगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • सेबी का स्टॉक ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स पर नया प्रतिबंध
  • क्लाइंट्स के पैसों को बैंकों में गिरवी नहीं रख सकेंगे
  • निवेशकों के पैसों की होगी सुरक्षा

SEBI Regulations for Brokers : कैपिटल मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्टॉक ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स पर क्लाइंट्स के पैसे को बैंकों में गिरवी रखने पर पाबंदी लगा दी है। कहा जा रहा है कि सेबी के इस कदम से निवेशकों के हितों की रक्षा होगी। इस फैसले का मकसद ब्रोकर्स द्वारा क्लाइंट्स के पैसे का उपयोग करके एडिश्नल फायदा उठाने पर रोक लगाना है।

SEBI Regulations for Brokers

सेबी के ब्रोकर्स के लिए नये नियम

जोखिम में चला जाता है पैसा

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