Alternative Investment Funds: अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को SEBI ने दी राहत, इस डेडलाइन में दी ढील, जानिए पूरी डिटेल

Alternative Investment Funds: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) को अपने निवेश को बनाए रखने की समयसीमा में ढील देने का फैसला किया है। शुक्रवार, 14 फरवरी को, सेबी ने घोषणा की कि, वह एआईएफ के लिए अपने निवेश को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखने की समयसीमा में ढील देगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को राहत
  • सेबी ने दी ढील
  • 31 अक्टूबर तक मौका

Alternative Investment Funds: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) को अपने निवेश को बनाए रखने की समयसीमा में ढील देने का फैसला किया है। शुक्रवार, 14 फरवरी को, सेबी ने घोषणा की कि, वह एआईएफ के लिए अपने निवेश को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखने की समयसीमा में ढील देगा। फ्रेमवर्क में संशोधन करते हुए, बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि 1 जुलाई से पहले किए गए निवेश को एक निश्चित डेट से पहले डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में कंवर्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बाजार नियामक ने एआईएफ की योजनाओं को भी छूट दी है। तो, नई समयसीमा क्या है? नए नियम क्या हैं?

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अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को राहत

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