Rule Change From 1st August: कॉमर्शियल सिलेंडर ₹8.50 तक हुआ महंगा, रिटर्न फाइल करने लिए देने होगी लेट फीस; जानें आज से क्या-क्या बदला

Rule Change From 1st August: 1 अगस्त 2024 से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 8.50 रुपए तक महंगा हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म होने से 5 हजार रुपए तक की लेट फीस देनी होगी। यहां हम आपको आज से हुए बदलाव के बारे में बता रहे हैं।

Rule Change From 1st August: हर नए महीने की शुरुआत के साथ कई नियम बदलते हैं। ऐसे में अगस्त महीने में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 अगस्त से कॉर्मशियल LPG सिलेंडर खरीदना महंगा हो गया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव (Credit Card Rule Change) से लेकर ITR फाइल पर भी आज से लेट फीस देनी होगी। तो चलिए ऐसे ही 6 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं...

End of Feed