50, 58 या 60 की उम्र में रिटायरमेंट? EPS Pension में कब कितनी मिलेगी रकम, समझें पूरा हिसाब

प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर 50, 58 या 60 की उम्र में रिटायर हाने पर EPS पेंशन के तौर पर कितनी रकम मिलेगी और जल्दी रिटायर होने पर कितना नुकसान हो सकता है, यहां चेक करें पूरा हिसाब।

अगर आप EPFO की एम्प्लोयी पेंशन स्कीम यानी EPS के सदस्य हैं और रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, तो 50, 58 या 60 साल की उम्र में पेंशन शुरू करने से आपकी मासिक पेंशन (Pension) में बड़ा अंतर आ सकता है। EPS में सामान्य पेंशन की उम्र 58 साल है। हालांकि, 10 साल की सेवा पात्रता पूरी करने वाला सदस्य 50 साल की उम्र से अर्ली पेंशन ले सकता है। इसके बदले पेंशन में कमी होती है। वहीं, 58 साल के बाद पेंशन को अधिकतम 60 साल तक टालने पर पेंशन बढ़ जाती है।

EPS Pension

जल्दी रिटायर होने पर कम हो सकती है पेंशन

50 साल में पेंशन लेने पर कितनी घटेगी रकम?

EPFO Pension Manual के मुताबिक 58 साल से पहले पेंशन शुरू करने पर हर साल 4% की कटौती होती है। यह कटौती फ्लैट तरीके से नहीं होती, बल्कि हर साल पिछली रिड्यूस्ड पेंशन को नया बेस माना जाता है। इसलिए 50 साल की उम्र में पेंशन शुरू करने पर 58 साल की नॉर्मल पेंशन का करीब 72.1% ही मिलता है। इस हिसाब से 58 साल की पेंशन अगर ₹9,643 मानी जाए, तो 50 साल पर यह करीब ₹6,953 से ₹6,956 प्रति माह के आसपास बैठती है।

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