ITR Intimation Mail आया है? घबराएं नहीं, जानें कब आता है और कैसे दें सही जवाब

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपके ईमेल पर ITR Intimation Mail आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई पेनल्टी या कार्रवाई का नोटिस नहीं, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी रिटर्न की शुरुआती जांच की सूचना होती है। इस मेल में बताया जाता है कि आपकी ITR सही पाई गई है, रिफंड मिलेगा या किसी तरह का टैक्स अंतर है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह इंटिमेशन कब आता है और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो सही तरीके से जवाब कैसे दिया जाए।

जब हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर देते हैं, तो अक्सर यही लगता है कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन असल में इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो जानकारी भेजता है, वही सबसे अहम होती है। इसी प्रक्रिया के तहत टैक्सपेयर्स को जो ईमेल मिलता है, उसे ITR Intimation कहा जाता है। यह इंटिमेशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143(1) के तहत जारी किया जाता है और इसे आपकी रिटर्न की “जांच रिपोर्ट” या “हेल्थ कार्ड” भी कहा जा सकता है।

ITR Intimation

नोटिस और इंटिमेशन मेल में क्या है अंतर?

ITR इंटिमेशन का मतलब नोटिस से बिल्कुल अलग होता है। बहुत से लोग जैसे ही “Income Tax Intimation” लिखा मेल देखते हैं, घबरा जाते हैं, जबकि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती। यह सिर्फ बताता है कि आपकी फाइल की गई ITR को डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया है और उनके हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन सही है या नहीं। इस इंटिमेशन में तीन तरह की स्थिति हो सकती है या तो आपकी रिटर्न पूरी तरह सही पाई गई है, या आपको रिफंड मिलने वाला है, या फिर कुछ अंतर होने की वजह से अतिरिक्त टैक्स देने की जरूरत है।

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