आरबीआई का बड़ा फैसला: अब नहीं मिलेंगे नए ‘मनी चेंजर’ लाइसेंस

Forex Rules 2026: भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा कारोबार के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नए मनी चेंजर लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। जानिए डिटेल।

Forex Rules 2026 : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े कारोबार के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने नए नियम जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब पूरी तरह मनी चेंजर के रूप में काम करने के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। यह बदलाव ‘विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अधिकृत व्यक्ति) विनियमन, 2026’ के तहत किया गया है। आरबीआई का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा सेवाओं को ज्यादा व्यवस्थित, सुरक्षित और आसान बनाना है।

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आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़े संस्थानों के लिए नए मानक जारी किए (तस्वीर-istock)

विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए आरबीआई की अनुमति जरूरी

नए नियमों के मुताबिक अब विदेशी मुद्रा से जुड़े किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए संस्थानों को आरबीआई की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यानी डॉलर, यूरो या अन्य विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री करने वाली संस्थाओं को तय नियमों का पालन करना होगा। आरबीआई ने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा कारोबार करने वाले अधिकृत डीलरों की श्रेणियों और उनके नियमों में भी बदलाव किया है। अब आवेदन प्रक्रिया को नई श्रेणियों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

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