रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट को कितना लोन मिलेगा, RBI ने कर दिया स्पष्ट

Real Estate Loan: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) को लोन देने की अनुमति देने का मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत किसी भी रीट को दिए जाने वाले कुल लोन की सीमा उसकी कुल संपत्ति के 49 प्रतिशत तक रहेगी। बैंक केवल लिस्टेड और SEBI में रजिस्टर्ड रीट को ही लोन प्रदान कर सकेंगे।

Real Estate Loan: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बैंकों को रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) को लोन देने की अनुमति देने का मसौदा परिपत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य बैंकों के फंसे हुए पैसे को रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए मुक्त करना और निवेशकों को नए अवसर प्रदान करना है। मसौदे के अनुसार, किसी भी रीट को दिए जाने वाले कुल लोन की सीमा उसकी कुल संपत्ति के 49 प्रतिशत तक होगी। हालांकि, बैंक अपने बोर्ड और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर इसे और भी कम कर सकते हैं।

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आरबीआई ने बैंकों को REIT को लोन देने की अनुमति देने का मसौदा जारी किया (तस्वीर-istock)

कौन-कौन से REIT होंगे शामिल

मसौदे में साफ किया गया है कि बैंक केवल सूचीबद्ध रीट को ही ऋण प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में पांच सूचीबद्ध रीट हैं, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट। इन रीट का संचालन कम से कम तीन साल हो चुका होना चाहिए और पिछले तीन वर्षों में उन पर कोई बड़ी नियामक कार्रवाई नहीं हुई हो।

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