बैंकिंग फ्रॉड या ATM गड़बड़ी से हैं परेशान? सीधे RBI लोकपाल से करें शिकायत, बैंक को देना पड़ेगा पूरा मुआवजा

अगर आपका बैंक, एटीएम या फाइनेंस कंपनी आपकी शिकायत नहीं सुन रही है, तो परेशान न हों। अब आप आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत घर बैठे मुफ्त में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहां आपकी समस्या का तुरंत समाधान और मुआवजा भी मिलेगा।

आज के डिजिटल दौर में नेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम के जरिए पैसों का लेन-देन बहुत आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही बैंकिंग से जुड़ी गड़बड़ियों और फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। कई बार एटीएम से पैसे नहीं निकलते लेकिन खाते से कट जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी रकम वापस नहीं आती, या फिर बैंक बिना बताए खाते से हिडन चार्ज काट लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब ग्राहक बैंक के चक्कर काटकर थक जाते हैं और बैंक उनकी सुनवाई नहीं करता, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा हथियार बनती है।

RBI

'वन नेशन, वन ओम्बड्समैन' नीति के तहत अब देश के किसी भी बैंक, एनबीएफसी (NBFC) या डिजिटल पेमेंट ऐप के खिलाफ एक ही जगह शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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