Paytm Payment Bank Deadline:पेटीएम ऐप यूज करने वाले कस्टमर 15 मार्च से पहले अपने अकाउंट को दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक कर ले। जिससे उन्हें 15 मार्च के बाद पेमेंट को लेकर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ET Now और ET Now स्वदेश को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह अपील पेटीएम ऐप कस्टमर से की है। उनका कहना है कि मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि 15 मार्च की डेडलाइन को बढ़ाने की जरूरत है। उनका कहना है कि करीब 80-85 फीसदी कस्टमर ऐसे हैं जिनका पेटीएम ऐप, पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा दूसरे बैंक अकाउंट से भी लिंक है। ऐसे में 15 मार्च के बाद उन्हें पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि 15-20 फीसदी कस्टमर ऐसे हैं, जिनके अकाउंट केवल पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक हैं। उन्हें 15 मार्च से पहले दूसरे बैंक पर शिफ्ट हो जाना चाहिए।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इंटरव्यू
क्या पेटीएम पर कार्रवाई से फिनटेक का भरोसा डगमगाया
देखिए सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आरबीआई ने फिनटेक कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया है। उसने एक पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया है। और पेमेंट बैंक, आरबीआई के तहत रेग्युलेटेड है। और एक रेग्युलेटर के रूप में आरबीआई की जिम्मेदारी है, जो भी कंपनी हो वह नियमों का पालन करे। सीधी सी बात है जब आप रेग्युलेशन में हैं तो आपको उसके नियमों को पालन करना होगा।
आप नई फैंसी कार लेकर यह नहीं कह सकते हैं कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे। आरबीआई का काम है कि सड़क पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। और कोई बड़ा हादसा ना होने पाए। इसलिए हमने सुपरविजन बेहतर रखा है। जिससे ग्राहक, जमाकर्ता का हित प्रभावित न हो। हमारा काम जनहित देखना है।
क्या 15 मार्च की डेडलाइन बढ़ेगी
पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर 15 मार्च की तय की गई डेडलाइन को फिलहाल आरबीआई बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं देख रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जब हमने 31 जनवरी को कार्रवाई की तो एक महीने का समय दिया था। इसके तहत 29 फरवरी पहली डेडलाइन तय की गई थी। इस बीच हमने चीजों का अध्ययन किया। और एक FAQ भी जारी किया। और 15 मार्च तक के लिए 15 दिन की डेडलाइन भी बढ़ाई। ऐसे में फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इस डेडलाइन को बढ़ाने की जरूरत है।
