Coop banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक के खातों से रकम निकलने सहित कई सर्विस पर सोमवार को रोक लगा दी है। यह महाराष्ट्र की शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक है। जिसकी बिगड़ती फाइनेंशियल हालात को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंक में मौजूद बचत या चालू खातों में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक की इन शर्तों के तहत खाते में जमा अपनी राशि में से कर्ज का भुगतान कर सकेंगे।
RBI ने बयान में क्या कहा?
आरबीआई के मुताबिक सोमवार से यह सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही यह कोई निवेश कर पाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक की बिना पूर्व-अनुमति के अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान भी नहीं कर पाएगा।
क्या ग्राहकों को मिलेगा पैसा?
पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि पाने का हक होगा। शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध छह महीने तक रहेंगे। हालांकि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।
