RBI ने दो बड़ी निवेश कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए, 150 NBFC के पंजीकरण भी रद्द

RBI ने कई निवेश और एनबीएफसी कंपनियों के पंजीकरण रद्द किए, कुछ ने खुद लाइसेंस लौटाया और कुछ कंपनियां नियमों या विलय के कारण अलग कानूनी इकाई नहीं रहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कई निवेश और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। आरबीआई ने यह कार्रवाई कंपनियों के अनुरोध, नियमों में बदलाव और कारोबार बंद होने जैसी वजहों से की है। इस फैसले के बाद वित्तीय जगत में हलचल बढ़ गई है।

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आरबीआई ने कई निवेश और वित्त कंपनियों के लाइसेंस किए रद्द (तस्वीर-istock)

दो बड़ी निवेश कंपनियों का पंजीकरण रद्द

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने प्रमुख निवेश कंपनियों आरआर होल्डिंग्स और अंजलि कैपफिन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इन कंपनियों ने खुद पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध किया था। आरबीआई के अनुसार अब ये कंपनियां ऐसे नियमों और मानकों को पूरा करती हैं, जिनके तहत उन्हें सीआईसी यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में काम करने के लिए अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं है। सीआईसी वे कंपनियां होती हैं जो मुख्य रूप से दूसरी कंपनियों में निवेश करती हैं। आरबीआई इनके कामकाज की निगरानी करता है ताकि वित्तीय व्यवस्था सुरक्षित बनी रहे।

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