RBI ने एक और बैंक पर लगाया ताला, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जमाकर्ताओं के पैसों का क्या होगा?

Bank License Cancelled: आरबीआई ने खराब वित्तीय स्थिति, पूंजी की कमी और नियमों के उल्लंघन के कारण कर्नाटक के श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।

Bank License Cancelled : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक के गोकाक में स्थित श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक (Shri Mahalakshmi Urban Co operative Credit Bank) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम बैंक की लगातार खराब होती वित्तीय स्थिति और नियमों के पालन में कमी को देखते हुए उठाया है। आरबीआई के अनुसार, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं बची है और भविष्य में आय अर्जित करने की संभावनाएं भी बेहद कमजोर हैं। ऐसे में बैंक का संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं माना गया।

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आरबीआई ने कर्नाटक के श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस निरस्त किया

बैंकिंग कारोबार पर तत्काल रोक

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक को तत्काल प्रभाव से सभी बैंकिंग गतिविधियां बंद करनी होंगी। इसका मतलब है कि बैंक अब नए जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा और न ही ग्राहकों को उनकी जमा राशि वापस कर पाएगा। यह आदेश बृहस्पतिवार से लागू हो गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा वित्तीय हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने ग्राहकों के धन की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

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