PPF Maturity Rules: 15 साल बाद कितनी बार बढ़ा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट? जानें नियम

क्या आपको पता है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को कितने साल तक चालू रख सकते हैं। अगर नहीं तो हम आपको बता रहे हैं।

देशभर के छोटे निवेशकों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है। आमतौर पर लोग इसमें बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेशक करते हैं। इस स्कीम में निवेश की सबसे अच्छी बात यह है कि एक वित्त वर्ष में आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है। इतना ही नहीं, मैच्योरिटी रकम और ब्याज भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अब सवाल उठता है कि पीपीएफ में मैच्योरिटी के बाद आप कितनी बार बढ़ा सकते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं।

PPF Investment

PPF है स्मार्ट निवेश

PPF अकाउंट को कितनी बार बढ़ा सकते हैं?

पीपीएफ के नियम के मुताबिक, प्रति व्यक्ति 15 साल के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं। इस अवधि के बाद, अकाउंट को पांच-पांच साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे उसमें और पैसे जमा किए जाएं या नहीं। 15 साल पूरे होने पर या ब्लॉक की मैच्योरिटी पूरी होने पर, आपके पास यह विकल्प होता है कि आप पूरी रकम निकाल लें और खाता बंद कर दें, या फिर इसे और पांच साल के लिए बढ़ा दें। ध्यान दें कि यह विस्तार अपने आप नहीं होता, इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक अनुरोध जमा करना होगा।

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