PM Awas Yojana Rules: किसे मिलेगा सस्ता मकान? EWS, LIG और MIG कैटेगरी के लिए क्या हैं नियम और शर्तें?

देश में हर परिवार के पास अपना पक्का मकान हो, इसी सोच के साथ 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) चलाई जा रही है। चाहे गांव हो या शहर, सरकार बेघर और निम्न आय वर्ग के लोगों को नया घर बनाने या खरीदने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता और होम लोन सब्सिडी प्रदान करती है।

अपना खुद का पक्का मकान होना हर परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है, और केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) इस सपने को साकार करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। सरकार ने इस योजना को खास तौर पर समाज के गरीब, निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के लिए डिजाइन किया है ताकि उन्हें किफायती दरों पर घर मिल सके। हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने आय के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां तय की हैं। यदि आप भी योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले EWS, LIG और MIG के पात्रता नियमों को विस्तार से समझ लेना बेहद जरूरी है।

PM Awas Yojana

किसे मिलेगा सस्ता मकान?

किसे मिलता है सस्ता घर?

योजना के तहत सबसे पहली श्रेणी EWS (Economically Weaker Section - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की है। इस श्रेणी में वे परिवार शामिल होते हैं जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होती है। EWS वर्ग के लाभार्थियों को निर्माण या खरीद पर सरकार की तरफ से सर्वाधिक वित्तीय सहायता और सब्सिडी का लाभ मिलता है। दूसरी श्रेणी LIG (Low Income Group - निम्न आय वर्ग) की है, जिसके अंतर्गत 3 लाख से 6 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार आते हैं। EWS और LIG दोनों ही श्रेणियों के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि निर्मित या खरीदे गए मकान में महिला की मालिकाना हकदार (स्वामित्व) होना अनिवार्य है, जब तक कि घर में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो।

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