PAN Masala And Tobacco Company: पान मसाला और तंबाकू कंपनियों पर कसेगी नकेल, अब 1 अक्टूबर से करना होगा ये काम

PAN Masala And Tobacco Company: जीएसटी अधिकारियों के पास अपनी पैकिंग मशीन को पंजीकृत न कराने पर एक अक्टूबर 2024 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। GST SRM-I और II के आने से टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।

PAN Masala And Tobacco Compnay:सरकार ने पान मसाला और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर अपनी मशीन का पंजीकरण न कराने पर एक अक्टूबर से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने जाने का ऐलान किया है। जुर्माना उन कंपनियों पर लगाया जाएगा, जो अपनी ‘पैकिंग मशीनरी’ को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं।जीएसटी नेटवर्क ने इससे पहले मई तथा जून में ऐसे विनिर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीन को पंजीकृत करने तथा खरीदे गए कच्चे माल और संबंधित उत्पादन की रिपोर्ट कर प्राधिकारियों के पास भेजने के लिए दो फॉर्म GST SRM-I और II नोटिफाई किए थे।

GST Form for pan masala and tobacco

नया जीएसटी फॉर्म

एक अक्टूबर से लागू होंगे नियम

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