PAN Card: सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवेदन के लिए बिजनेस की विशिष्ट पहचान बनेगा पैन

  • Authored by: डिंपल अलावाधी
  • Updated Dec 6, 2022, 03:29 PM IST

मौजूदा समय में ईपीएफओ (EPFO), ईएसआईसी (ESIC), जीएसटीएन, टिन, टैन और पैन जैसी 13 से भी ज्यादा व्यावसायिक आईडी हैं। इनका इस्तेमाल कई सरकारी अनुमोदनों के लिए आवेदन करने के लिए किया जाता है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा बदलाव कर सकती है। सरकार व्यवसायों को केंद्र और राज्यों के विभागों की ओर से कई मंजूरियों और अप्रूवल के लिए नेशनल सिंगल विडो सिस्टम (NSWS) के तहत आवेदन करने के लिए अन्य डेटा के स्थान पर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (PAN Card) के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसके लिए कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय की ओर से राजस्व विभाग से संपर्क किया जा चुका है।

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PAN Card: सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवेदन के लिए बिजनेस की विशिष्ट पहचान बनेगा पैन

क्या है NSWS?

नेशनल सिंगल विडो सिस्टम लोगों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पहचान करने और अप्रूवल के लिए आवेदन करने में मार्गदर्शन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नो योर अप्रूवल्स (KYA) मॉड्यूल में 32 केंद्रीय विभागों और 31 राज्यों के लिए मार्गदर्शन शामिल है। एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल 26 सेंट्रल विभागों और 16 राज्य सरकारों से अप्रूवल के लिए एप्लीकेशंस को होस्ट करता है।

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