PACL Investor Get Refund: अगर आपका पीएसीएल समूह यानी पर्ल ग्रुप में पैसा फंसा है, तो अच्छी खबर है। शेयर बाजार नियामक सेबी की एक उच्चाधिकार समिति ने पीएसीएल समूह की अवैध योजनाओं के कुछ निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है। इसके तहत 19,000 रुपये तक के दावे वाले निवेशकों से कहा है कि वे अपना फंसा वापस पाने के लिए 31 अक्टूबर तक दस्तावेज जमा करने होंगे।समिति ने सिर्फ उन्हीं निवेशकों को अपने मूल प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं।
पर्ल ग्रुप निवेशकों के लिए अच्छी खबर
मिलेगा SMS
इस मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति निवेशकों को धन लौटाने के लिए संपत्तियों के निपटान प्रक्रिया की निगरानी कर रही है।समिति ने विभिन्न चरणों में फंसी पूंजी की वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में सेबी ने समिति का गठन किया था।
सेबी की वेबसाइट पर सोमवार को प्रकाशित एक सूचना के अनुसार, समिति ने 17,001 रुपये से 19,000 रुपये के बीच के दावे वाले पात्र निवेशकों से मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा है। पात्र निवेशक उन्हें माना गया है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं। सभी पात्र निवेशकों को इस संबंध में एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी।बयान में कहा गया है कि मूल प्रमाणपत्र स्वीकार करने की सुविधा एक अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक खुली रहेगी।
17 हजार करोड़ का दावा
पीएसीएल लिमिटेड ने कृषि (Agriculture) और रियल एस्टेट (Real Estate) कारोबार के नाम पर लोगों से पैसा जुटाया था और अवैध रूप से सामूहिक निवेश योजना के अंतर्गत 18 साल के दौरान 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक पूंजी जुटाई थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की निगरानी में अब निवेशकों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। सेबी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 19 लाख से ज्यादा आवेदनकर्ताओं को 919.91 करोड़ लौटाए जा चुके हैं, जबति इनका बकाया राशि करीब 17,000 करोड़ रुपये है
