अब कैसे बदले जाएंगे 2000 के नोट, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र दिखाए ही 2,000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा जारी रहेगी। बता दें कि उपाध्याय ने यह भी कहा था कि आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि 2000 रु के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई अन्य खातों में पैसा जमा न कर सके।

KEY HIGHLIGHTS
  • दिल्ली हाई का बड़ा फैसला
  • खारिज की भाजपा नेता की याचिका
  • बिना आईडी प्रूफ बदले जाते रहेंगे नोट

2000 Note Change Rules : दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें किसी आईडी प्रूफ के बिना 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (Chief Justice Satish Chandra Sharma) और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) की बेंच ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumaar Upadhyay) की याचिका को खारिज कर दिया।

बिना पर्ची भरे और आईडी प्रूफ दिखाए बदलें नोट

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