दिल्ली में अब बिना इस चीज के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने जरुरी किया सर्टिफिकेट

दिल्ली में अब वाहन चालकों को बिना PUC के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए दिल्ली की सड़कों पर कोई जगह नहीं होगी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या बन चुकी है, जो हर साल लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ करती है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त फैसला लिया है। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) प्रमाणपत्र के वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel) नहीं दिया जाएगा। सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए दिल्ली की सड़कों पर कोई जगह नहीं होगी।

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पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने इस बड़े फैसले की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, एजेंसियों और तेल कंपनियों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी (CNG) या एलपीजी (LPG) भरवाने आने वाले हर वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट चेक किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों और वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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