बड़ी खबर: NPS के नियम में सरकार ने किया बदलाव, जानिए डिटेल

  • Authored by: डिंपल अलावाधी
  • Updated Dec 28, 2022, 01:16 PM IST

New NPS rulesएक जनवरी 2023 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) कोष से आंशिक निकासी के नियम बदल गए हैं। कर्मचारियों को सिर्फ अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिए ही अनुरोध करना होगा।

नई दिल्ली। साल 2020 की शुरुआत में जब देश में कोविड-19 महामारी (Coronavirus) फैली थी, तह कई लोगों की नौकरी छूट गई थी और कई लोगों का कारोबार ठप हो गया था। बड़ी संख्या में लोग वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। ऐसे में सरकार की ओर से प्रॉविडेंट फंड (PF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) जैसी स्कीम से पैसे निकालने के संबंध में कुछ दिशानिर्देशों और मानदंडों में बदलाव किया गया था, ताकि कठिन समय के दौरान लोगों को वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में मदद मिल सके। एनपीएस ग्राहकों को दी गई राहत में से एक यह भी थी कि उन्हें सेल्फ- डेक्लेरेशन के माध्यम से अपने अकाउंट से आंशिक रूप से ऑनलाइन पैसे निकालने की अनुमति थी।

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एनपीएस के नए नियम

आंशिक निकासी के लिए एनपीएस ग्राहकों को दस्तावेज जमा करने से छूट दी गई थी। हालांकि, अब देश में महामारी की स्थिति में सुधार आ गया है। ऐसे में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस डिपॉजिट से पैसे निकालने के संबंध में कुछ नियमों (NPS Rules) को बदलने का फैसला किया है।

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