हेडलाइट्स की चकाचौंध पर सरकार का बड़ा एक्शन; अब बेवजह नहीं जला पाएंगे हाई-बीम!

रात के समय सामने से आती गाड़ियों की तेज रोशनी से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की हेडलाइट्स की ब्राइटनेस और हाई-बीम से जुड़े नए नियमों की पूरी जानकारी।

रात में ड्राइविंग करते समय सामने से आ रही गाड़ियों की तेज हेडलाइट से आंखें चौंधिया जाने की समस्या (Glare) हर किसी ने महसूस की होगी। सड़क हादसों का एक बड़ा कारण बनने वाली इसी समस्या को खत्म करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) सख्त एक्शन लेने जा रहा है। सरकार ने वाहनों की हेडलाइट्स की तीव्रता (Intensity) को कम करने और हाई-बीम के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नए ड्राफ्ट नियमों का प्रस्ताव रखा है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य रात के समय और खराब मौसम में विजिबिलिटी को बेहतर और सुरक्षित बनाना है।

Highbeam Headlight

हेडलाइट्स की चकाचौंध पर सरकार का बड़ा एक्शन; अब बेवजह नहीं जला पाएंगे हाई-बीम!

कितनी होगी हेडलाइट की रौशनी

प्रस्तावित नियमों के तहत वाहनों की हेडलाइट की रोशनी की अधिकतम सीमा में बड़ी कटौती की जाएगी। अब नए दोपहिया वाहनों में ऑटोमैटिक हेडलैंप सिर्फ लो-बीम (Low-Beam) पर ही जलेंगे। इसके साथ ही, दोपहिया वाहनों की हेडलाइट की तीव्रता की सीमा को 1.5 लाख कैंडेला से घटाकर 1 लाख कैंडेला करने की तैयारी है। वहीं, कारों और अन्य चार पहिया वाहनों के लिए यह सीमा 2.25 लाख कैंडेला से घटाकर 1.5 लाख कैंडेला निर्धारित की जा रही है। रोशनी के रंग और तापमान को नियंत्रित करने के लिए हेडलाइट का कलर टेम्परेचर अधिकतम 6,500 केल्विन तय करने का प्रस्ताव है।

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