New EPF Rules: शादी के बाद PF नॉमिनेशन बदलना अनिवार्य, लेकिन जीवनसाथी का नाम जरूरी नहीं

अगर आपका पीएफ में पैसा कटता है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ईपीएफओ के नए नियम के तहत नॉमिनी अपडेट करना जरूरी हो गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशधारकों के लिए नया नियम लागू किया है। नए नियम में पीएफ क्लेम से लेकर नॉमिनी के नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें कि EPF स्कीम 2026 के अनुसार, शादी के बाद सदस्यों के लिए नया नॉमिनेशन जमा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि शादी से पहले किया गया कोई भी नॉमिनेशन अमान्य है। हालांकि, आम धारणा के उलट, नियम EPF सदस्य के लिए अपने जीवनसाथी को नॉमिनेट करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। जिस सदस्य का परिवार है, वह परिवार के एक या एक से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, जैसा कि 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' में बताया गया है।

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PF नॉमिनेशन के नए नियम जानें

शादी के बाद नया नॉमिनेशन करना जरूरी

EPF स्कीम 2026 के तहत सदस्यों के लिए यह जरूरी है कि वे शादी के बाद अपनी नॉमिनेशन की जानकारी अपडेट करें, ताकि EPF बेनिफिट्स का निपटारा आसानी से हो सके। चूंकि जीवनसाथी एक योग्य नॉमिनी होता है, इसलिए सदस्य अपनी पसंद के एक या एक से ज्यादा परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं। बता दें कि पुरानी EPF स्कीम 1952 के तहत किया गया कोई भी नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा, अगर वह EPF स्कीम 2026 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

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