EPF Advance New Rules: पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के बदले नियम, जानें बीमारी, पढ़ाई और घर के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं फंड

नए नियम के तहत अब कर्मचारियों को अपने कुल पीएफ बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा खाते में ही छोड़ना होगा। आप सिर्फ बचे हुए 75% हिस्से (एलिजिबल मेंबर बैलेंस) से ही 100% तक की आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) कर सकेंगे।

नौकरीपेशा लोगों के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) भविष्य की एक बड़ी सुरक्षा पूंजी होता है। अक्सर लोग किसी बड़ी जरूरत, जैसे बीमारी, शादी या घर खरीदने के समय अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा (पार्शियल विड्रॉल) निकालते हैं। अगर आप भी अपनी किसी जरूरत के लिए पीएफ से एडवांस पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। साल 2026 में लागू हुई नई ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme 2026) के तहत पीएफ से एडवांस पैसा निकालने का पूरा तरीका बदल गया है।

EPFO

इस नए बदलाव का सबसे बड़ा असर आपकी विड्रॉल लिमिट पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब आप अपने पीएफ खाते का पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस व्यवस्था को इसलिए बदला है ताकि हर नौकरीपेशा व्यक्ति के रिटायरमेंट के लिए एक निश्चित फंड हमेशा सुरक्षित बना रहे और वे अपनी पूरी जमा-पूंजी समय से पहले खत्म न कर दें।

End of Feed