NCLT ने सुभाष चंद्रा के दिवाला मामले में जारी किए नोटिस, संपत्ति बेचने पर रोक

जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा को पर्सनल गारंटर और दिवाला मामले में NCLT ने नए नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने उन पर संपत्ति बेचने पर भी रोक लगा दी है।

NCLT Notice to Subhash Chandra : Essel Group के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवाला मामले में NCLT ने मंगलवार को अहम अंतरिम निर्देश दिया। मामले की सुनवाई कर रही 5 सदस्यीय विशेष पीठ ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही चंद्रा पर उनकी संपत्तियां सीधे या किसी अप्रत्यक्ष तरीके से बेचने या ट्रांसफर करने से रोक लगा दी है।

NCLT subhash Chandra

सुभाष चंद्रा को झटका

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि मामले में पीठ के सदस्यों के बीच बहुमत की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण फिलहाल कोई अंतिम आदेश प्रभावी नहीं किया जा सकता। पीठ अब पूरे मामले का दायरा समझना चाहती है और सभी संबंधित पक्षों, खासकर असहमत कर्जदाताओं, को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

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