NBCC Green View Apartments: घर खरीदारों को NBCC को देना होगा 76 लाख रुपये का मुआवजा, दिल्ली HC ने दिया आदेश

NBCC Green View Apartments: 2012 में गुरुग्राम के लिए शुरू की गई एक परियोजना ' एनबीसीसी ग्रीन व्यू अपार्टमेंट ' में फ्लैट खरीदा था , लेकिन 2017 में 76 लाख रुपये से अधिक की पूरी बिक्री कीमत का भुगतान करने के बावजूद, यूनिट कभी नहीं मिली। 8 मई को पारित आदेश में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पिछले 10 वर्षों से उसके पैसे से वंचित किया गया है।

NBCC Green View Apartments: जिन घर खरीदार को 2012 में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) फ्लैट नहीं पाया उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ब्याज सहित 76 लाख रुपये से अधिक वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा भी देने को कहा है। दरअसल NBCC 2012 में खरीदे गए फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा और "न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एनबीसीसी के खिलाफ घर खरीदार की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि घर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है और इसमें अक्सर वर्षों की बचत, सावधानीपूर्वक योजना और भावनात्मक निवेश शामिल होता है, और इसलिए गलत घर खरीदने वालों को मुआवज़ा देना न केवल पिछले अन्याय को सुधारने का मामला है, बल्कि भविष्य के कदाचार को रोकने का भी मामला है।

NBCC Green View Apartments: घर खरीदारों को NBCC को देना होगा 76 लाख रुपये का मुआवजा, दिल्ली HC ने दिया आदेश

एनबीसीसी ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में खरीदा था फ्लैट

याचिकाकर्ता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, ने कहा कि उसने 2012 में गुरुग्राम के लिए शुरू की गई एक परियोजना ' एनबीसीसी ग्रीन व्यू अपार्टमेंट ' में फ्लैट खरीदा था , लेकिन 2017 में 76 लाख रुपये से अधिक की पूरी बिक्री कीमत का भुगतान करने के बावजूद, यूनिट कभी नहीं मिली। 8 मई को पारित आदेश में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पिछले 10 वर्षों से उसके पैसे से वंचित किया गया है और "संरचनात्मक रूप से दोषपूर्ण घरों" का निर्माण किया गया है, जिससे वह पूरी तरह से अधर में लटक गया है, और एनबीसीसी को "कठोरता से निपटा जाना चाहिए" "राशि पर ब्याज का भुगतान करने और याचिकाकर्ता के पुनर्वास को सुनिश्चित करना चाहिए।

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