जुलाई में चूके तो लगेगा ₹5,000 का जुर्माना, 31 जुलाई से पहले निपटा लें ITR और TDS से जुड़े ये 4 बड़े काम

अगर आप टैक्सपेयर हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए खास है। इस महीने में आप इकनम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको पेनल्टी देना होगा।

31 July Deadline: जुलाई का महीना शुरू हो गया है। टैक्स कैलेंडर के हिसाब से यह टैक्सपेयर्स के लिए सबसे व्यस्त महीना होता है। इस महीने में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर TDS पेमेंट जैसे कामों का निपटरा करना होता है। वहीं, डेडलाइन चूकने पर ब्याज, देर से फाइल करने का पर पनेल्टी चुकाना होता है। ऐसे में अगर आप नौकरीपेशा या बिजनेस करते हैं तो इस महीने टैक्स से जुड़ी जरूरी डेडलाइन के बारे में पता होना चाहिए। समय पर इन नियमों का पालन करने से बेवजह तनाव, आर्थिक जुर्माना और नियमों के पालन से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं।

Income tax Deadline

इनकम टैक्स डेडलाइन

7 जुलाई: तिमाही पेमेंट मंजूरी स्कीम के तहत काम करने वाले डिडक्टर के लिए अप्रैल-जून तिमाही का TDS जमा करने की आखिरी तारीख है। इस तारीख के बाद देरी होने पर ब्याज और दूसरे कानूनी जुर्माने लग सकते हैं।

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