सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की टिप मानकर गंवा दिए पैसे? अब कौन करेगा आपके पैसे की भरपाई!

यूट्यूब या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर शेयर बाजार में पैसा लगाकर भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है? जानिए SEBI के नए नियम, आपकी वित्तीय नुकसान की भरपाई की संभावनाएं और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का पूरा तरीका।

सोशल मीडिया के दौर में 'फिनफ्लुएंसर्स' (Finfluencers यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स) की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई इन्फ्लुएंसर्स रातों-रात अमीर बनने या मल्टीबैगर रिटर्न देने के दावे करके सीधे स्टॉक टिप्स बांटते हैं। हालांकि, बिना पूरी रिसर्च के इन अनधिकृत (Unregistered) सलाहकारों के झांसे में आकर निवेश करने से अक्सर आम रिटेल निवेशकों की जीवनभर की कमाई डूब जाती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या गलत सलाह से हुए इस वित्तीय नुकसान की भरपाई संभव है और कानूनी तौर पर आपके पास क्या अधिकार हैं?

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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की टिप मानकर गंवा दिए पैसे?

कौन दे सकता है निवेश की सलाह?

कानूनी नजरिए से देखा जाए तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार केवल वही व्यक्ति या संस्था शेयर बाजार में निवेश की सलाह दे सकती है जो सेबी के पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर (RIA) या रिसर्च एनालिस्ट (RA) के रूप में पंजीकृत हो। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड या फर्जी फिनफ्लुएंसर के बहकावे में आकर शेयर खरीदे और आपको नुकसान हुआ, तो कानूनी रूप से सीधे उस इन्फ्लुएंसर से आपके नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई कराना बेहद कठिन होता है। बाजार में निवेश हमेशा 'बाजार जोखिमों के अधीन' माना जाता है, इसलिए कोई भी रेगुलेटर सीधे आपके व्यापारिक घाटे (Trading Loss) का भुगतान अपने पास से नहीं करता।

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