Pan-Aadhaar Linking: टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की प्रोसेस शुरू की जा चुकी है। जो लोग आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना चाहते हैं उनके पास 31 जुलाई तक का समय है। आप आयकर विभाग (Income Tax Department) के पोर्टल पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पर आईटीआर फाइल करने से पहले एक दूसरा काम निपटाना जरूरी है। आपको मालूम होगा कि बिना पैन कार्ड आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता। अगर पैन कार्ड न हो तो आईटीआर फाइल नहीं हो पाएगा। पर पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक करना भी जरूरी है।
पैन-आधार लिंक
30 जून तक निपटाएं ये काम
आयकर विभाग ने लोगों से कई बार पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने को कहा है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी आखिरी तारीख यानी डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई है। ताजा डेडलाइन 30 जून है। यानी 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना महत्वपूर्ण है।
मिनटों में हो जाएगा काम
एसएमएस के जरिए आप मिनटों में अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आगे देखें इसका आसान प्रोसेस।
- फोन पर UIDPAN लिखें
- फिर 12 अंकों वाला आधार नंबर दर्ज करें
- उसके बाद 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें
- आखिर में इसे 567678 या 56161 पर भेज दें
किया आ सकती है दिक्कत
अगर आप 30 जून 2023 तक पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाएगा। उस स्थिति में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना होगा। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे।
इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फाइल नहीं हो पाएगा। पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी। नतीजे में पेंडिंग रिफंड जारी नहीं होगा, जिससे और उस स्थिति में टैक्स डिडक्शन हाई रेट पर किया जाएगा।
