पेंट उखड़ने या गेट का हैंडल निकलने पर नहीं कटेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, जानें क्या हैं Wear and Tear के नियम

किराए का मकान खाली करते समय क्या मकान मालिक भी दीवारों के पेंट या गेट के हैंडल जैसी छोटी-मोटी घिसावट पर सिक्योरिटी डिपॉजिट काट लेता है? जानिए कानून का 'Wear and Tear' नियम, जो आपकी मेहनत की कमाई डूबने से बचाएगा।

किराए के मकान में रहते समय अक्सर मकान मालिक और किरायेदार के बीच घर खाली करते वक्त 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' (Security Deposit) की वापसी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। मकान मालिक अक्सर दीवारों का पेंट उखड़ जाने, नल की हल्की लीकेज या दरवाजे का हैंडल ढीला होने जैसे बहानों पर जमा राशि से बड़ा कट लगा देते हैं। लेकिन किराएदारी कानून और 'मॉडल टेनेंसी एक्ट' (Model Tenancy Act) के तहत मकान मालिकों की इस मनमानी पर रोक लगाई गई है। नियम स्पष्ट करते हैं कि सामान्य उपयोग से होने वाली टूट-फूट के लिए किरायेदार की डिपॉजिट राशि नहीं काटी जा सकती।

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पेंट उखड़ने या गेट का हैंडल निकलने पर मकान मालिक नहीं काट सकेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट

क्या है नॉर्मल वियर एंड टियर?

कानून की भाषा में इसे 'नॉर्मल वियर एंड टियर' (Normal Wear and Tear) कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी घर में लंबे समय तक रहता है, तो समय बीतने के साथ प्राकृतिक रूप से होने वाले मामूली बदलाव या घिसावट स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए धूप और बारिश से दीवारों का पेंट फीका पड़ना, दरवाजे के हैंडल का ढीला होना, नल की वाशर घिसना या चाबी के ताले का पुराना पड़ना 'नॉर्मल वियर एंड टियर' की श्रेणी में आता है। इसके लिए मकान मालिक किरायेदार को जिम्मेदार ठहराकर सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे नहीं काट सकता।

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