Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाई है। जिसके तहत योगी सरकार प्रदेश की बेटियों को आर्थिक मदद देती है। यह बेटियों के विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक पहल है। इससे एक ओर जहां कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने की कोशिश है तो दूसरी ओर लड़कियों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर की ओर आगे बढ़ने का अवसर देता है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक का खर्च उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। इस योजना के तहत पहले प्रदेश की बेटियों को 20000 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25000 रुपए कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए।
बेटियों की सशक्तिकरण के लिए Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana
किन्हें मिल सकता है Kanya Sumangla Yojana का लाभ
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास निवास का प्रमाण होना चाहिए, वही जिसके अंतर्गत राशन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर आईडी या बिजली बिल या टेलीफोन बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी के परिवार की आय अधिकतम 3 लाख वार्षिक होनी चाहिए।
- योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियों को लाभ मिलेगा
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- अग महिला अपनी दूसरी डिलीवरी में जुड़वां बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी लाभ के लिए पात्र होगी। अगर महिला को पहले प्रसव से एक लड़की है और दूसरे प्रसव से जुड़वां लड़कियां हैं तो केवल इसी स्थिति में तीनों लड़कियां लाभ के लिए पात्र होंगी।
- अगर किसी परिवार ने किसी अनाथ लड़की को गोद लिया है तो जैविक बच्चों और गोद ली गई लड़की को मिलाकर अधिकतम दो लड़कियों को योजना के तहत लाभ मिलेगा।
