मिठाई कारोबारी के लिए काजू कतली बनी मुसीबत, 3 साल जेल की सजा से 30 साल बाद मिली राहत

एक मिठाई कारोबारी के लिए जरा सा लालच जीवनभर का सबक बन गया है। उसकी दुकान पर चांदी की जगह एल्युमिनियम की फॉइल वाली काजू कतली मिली, जिसके चक्कर में कारोबारी 30 साल से आदलतों के चक्कर लगा रहा है।

गुजरात के एक कारोबारी को काजू कतली पर चांदी की जगह एल्युमिनियम फॉयल लगाना बेहद महंगा पड़ा। कारोबारी पिछले 30 साल से इस मामले में अदालतों के चक्कर काट रहा है। आखिर में अब जाकर उसे गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

kaju katali high court

काजू कतली का मामला

यह मामला करीब 30 साल पुराना है। 1995 में शुरू हुई कार्रवाई में ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2006 में दुकानदार और उसके साथियों को 3 साल की साधारण जेल और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में अपीलीय कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। गुजरात सरकार ने इस बरी किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 17 जून 2026 को जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक ने राज्य की अपील खारिज कर दी और बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा।

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