पति भर रहा है पूरी Home Loan EMI, क्या पत्नी भी ले सकती है Tax Benefit?

Joint Home Loan लेने वाले पति-पत्नी के लिए Tax Benefit को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। अगर घर और लोन दोनों के कागजों में पत्नी का नाम है, लेकिन पूरी EMI पति भरता है, तो क्या पत्नी भी Tax Benefit ले सकती है?

आजकल पति-पत्नी मिलकर घर खरीदने के लिए जॉइंट होम लोन लेते हैं। इससे कई बार लोन लेने की क्षमता बढ़ जाती है और कुछ मामलों में दोनों को होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट s का फायदा भी मिल सकता है। लेकिन सिर्फ होम लोन में पत्नी का नाम जुड़ जाने से उसे Tax छूट मिलने का अधिकार नहीं मिल जाता। अगर घर पति-पत्नी दोनों के नाम पर है और होम लोन भी दोनों के नाम पर लिया गया है, लेकिन पूरी EMI सिर्फ पति के बैंक अकाउंट से जा रही है, तो पत्नी आम तौर पर होम लोन की EMI पर टैक्स बेनिफिट का दावा नहीं कर सकती।

Joint Home Loan Rules

पति भर रहा है पूरी Home Loan EMI, क्या पत्नी भी ले सकती है Tax Benefit?

क्या है होम लोन के लिए नियम?

दरअसल, होम लोन पर टैक्स बेनिफिट लेने के लिए केवल Co-borrower होना काफी नहीं है। व्यक्ति का घर में Ownership होना और लोन की Repayment में वास्तविक योगदान करना भी जरूरी है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर पत्नी लोन की EMI नहीं चुका रही है, तो वह होम लोन से जुड़े टैक्स बेनिफिट s का दावा नहीं कर सकती, भले ही उसका नाम Property के Sale Deed और Joint लोन में शामिल हो। यानी सिर्फ कागजों पर नाम होने से टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता।

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